India·Source-based summary
CEC के खिलाफ दिल्ली का प्रदर्शन: निवारक हिरासतके बारे में क्या कहता है कानून। समझाया
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को अवैध नजरबंदी रोकने और लोगों और यातायात के साथ-साथ मेट्रो और रेल सेवाओं के संचालन की स्वतंत्र और सुचारू आवाजाही की अनुमति देने का निर्देश दिया, लेकिन "कानून और सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन"
This is a source-based summary, not original reporting by Ebenezer journalists. Source: The Hindu. Ebenezer published 12 Oct 2026, 06:00 pm. Editorial policy.
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